UPCM ने निराश्रित और आवारा पशुओं को गो-संरक्षण केन्द्रों में पहुंचाने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश (3 जनवरी, 2019)।
UPCM ने लोक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निराश्रित और आवारा पशुओं को 10 जनवरी, 2019 तक गो-संरक्षण केन्द्रों में पहुंचाया जाये।

UPCM ने आवारा गायों की सुरक्षा को लेकर बुधवार को नया फरमान जारी किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों (District Magistrates) को आदेश दिया है कि वो आवारा गायों के मालिकों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही सभी आवारा गायों को 10 जनवरी तक गोशाला पहुंचाएं।

UPCM ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गोशाला में गायों को छुड़ाने आता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाए। UPCM ने यह भी निर्देश दिया कि गायों को चारा, पानी और सुरक्षा भी मुहैय्या कराई जाए। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों और व्यापारियों को भी इसमें योगदान करना चाहिए। इससे पहले मंगलवार को योगी सरकार ने सड़क में घूमती आवारा गायों के लिए गोशाला बनाने के लिए नए सेस का फैसला लिया। ‘गौ कल्याण सेस’ का उपयोग गोशाला बनाने और उसकी देखभाल करने के लिए किया जाएगा।

इन गोशाला के लिए फंड विभिन्न विभागों से लिया जाएगा, जिनमें एक्साइज आइटम पर 0.5 परसेंट, 0.5 परसेंट टोल टैक्स उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी की तरफ से और 2 फीसदी मंडी परिषद की ओर से इस फंड में व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत हर जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में गोशाला बनाए जाएंगे। जहां कम से कम 1000 आवारा पशुओं के देखभाल की व्यवस्था होगी। इसके लिए सरकार ने अभी 100 करोड़ रुपये दिए हैं।

इस फैसले के तहत सूबे के सभी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत और नगर पालिका व नगर निगम में स्थायी गोशाला बनाने और संचालन नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है।

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