पंचायतीराज संस्थाओं हेतु प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि 216240 लाख रुपये व्यय हेतु स्वीकृत
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु प्रथम किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रु0 216240 लाख जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।
पंचायतीराज विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। यह प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है।
जनपदवार फाण्ट के सही होने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन व दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।